समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,17 अक्टूबर। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुच्छेद 6ए के संदर्भ में प्रवासियों की नागरिकता पर अपना रुख स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 6ए उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 1949 के बाद भारत में प्रवासित हुए थे, लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। यह फैसला उन प्रवासियों के लिए राहत लेकर आया है जो सालों से नागरिकता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।