बीजेपी नेता अली हैदर नकवी को नूपुर शर्मा का समर्थन करना पड़ा भारी, रायबरेली में दर्ज हुआ मुकदमा

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15 जुलाई। रायबरेली पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल के सदस्य अली हैदर नकवी के खिलाफ बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट प्रकाशित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी पर आईपीसी की धारा 153ए और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

एक टीवी डिबेट में एक मुस्लिम पैनलिस्ट द्वारा विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग का अपमान करने के बाद पैगंबर मुहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।

नकवी ने कहा कि उन्होंने 1 जुलाई को नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था। हालांकि, अगले दिन, उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, और लाइन के दूसरे छोर पर अधिकारी ने उन्हें पोस्ट को हटाने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, “मैंने तुरंत अपने वरिष्ठों को फोन किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। मैंने केवल अपने संगठन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं की और न ही किसी को ठेस पहुंचाई। मेरे वरिष्ठों ने मुझे सलाह दी कि अगर पुलिस अनुरोध करती है कि पोस्ट हटा दिया जाए, तो मैने ऐसा ही किया।

नकवी ने कहा, “मुझे कल ही अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बारे में पता चला।” मैं इस बात से हैरान हूं कि पोस्ट हटाने के बावजूद मुझे पुलिस कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मेरा संगठन मेरे लिए रहेगा, लेकिन मेरा परिवार मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचे।”

अब हटाए गए पोस्ट में नकवी ने नूपुर शर्मा के लिए खुलकर अपना समर्थन बताया। “मैं खुले तौर पर उसका समर्थन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पार्टी ‘शांतिपूर्ण’ को खुश करने के लिए मुझे निकाल देगी।” हालांकि, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे गर्व का जीवन जीना है, तो मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इस तरह मैं इस पद पर रहूं या न रहूं, मेरा समर्थन देश की शेरनी नुपुर शर्मा के साथ हमेशा रहेगा। सच को छुपा कर रखना नामुमकिन है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी की पोस्ट वायरल होने के बाद सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने इस पर संज्ञान लिया और उनकी शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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