बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का दिया आदेश

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 20सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में हुए अवैध निर्माण को दो सप्ताह के भीतर गिराने का निर्देश दिया है, साथ ही 10 लाख का फाइन भी लगाया गया है. हाईकोर्ट के इस फैसले को राण के खिलाफ बड़ा झटका बताया जा रहा है. BMC ने राणे के बंगले को अनाधिकृत रूप से नोटिस भेजा था. डेमोलिशन की लागत करीब 10 लाख रुपये आएगी, जोकि नारायण राणे को ही देनी होगी. नियमानुसार बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज़्यादा नही होनी चाहिए थी जबकि उनका बंग्ला 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया है.

अदालत ने कहा कि निर्माण में ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एसएसआई) और ‘कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन’ (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया गया है, जस्टिस आर. डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की एक खंडपीठ ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से ‘‘अनधिकृत निर्माण’’ को प्रोत्साहन मिलेगा. कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है.

पीठ ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर पाएं. हालांकि, अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया.

बंबई उच्च न्यायालय ने राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी ‘कालका रियल एस्टेट्स’ की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले बीएमसी ने जून में कंपनी के नियमितीकरण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्माण में उल्लंघन किया गया है. इसके बाद कंपनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दाखिल किया था.

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.