केंद्र ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जारी की जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति की अधिसूचना

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10नवंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति को 11 नवंबर से प्रभावी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया।

अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. के-I10 19/42/2022-यूएस. I/II दिनांक 09.11.2022 के द्वारा राष्ट्रपति ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ को इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत महंती, मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के पश्चात 11.11.2022 से प्रभावी होगी।

बता दें कि जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ ने सितंबर 1990 में आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन किया, जहां उन्होंने दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और कानून की अन्य सभी शाखाओं में सक्रिय रूप से अभ्यास किया। उन्हें 21.09.2017 को तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में हाईकोर्ट के न्यायिक न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट में अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान जस्टिस गौड ने 87,957 मामलों का निपटारा किया।

जस्टिस गौड़ ने 28.10.2021 को त्रिपुरा के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वर्तमान में हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

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