हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने महिला सरपंचों को उनके अधिकारों के बारें में दी जानकारी

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समग्र समाचार सेवा
बल्लभगढ़, 8मार्च। अधिवक्ता भावना बजाज ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया की अध्यक्षता में 4 मार्च को बल्लभगढ़ के सेक्टर-2 स्थितकम्युनिटी सेंटर में तमाम नवनिर्वाचित महिला सरपंचों को क़ानूनी जानकारी दी।

उन्होंने एक सामाजिक एवं मानवाधिकार एक्टिविस्ट होने के नाते जानकारी दी कि महिला विरुद्ध अपराध से कैसे बचा जा सकता है। अपराधों व मुक़द्दमे आदि से बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि महिला सरपंचों को बाल विवाह क़ानून अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलओंका संरक्षण अधिनियम , पोक्सो एक्ट , इत्यादि क़ानूनों की पुख़्ता जानकारी हो।

महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी में ज़िला की गांवों की तमाम नवनर्वाचित महिला सरपंचों के साथ मीटिंग की है। यहां उन्हेंमहिला विरुद्ध अपराध सहित साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सरपंच अपने गांव की तमाम महिलाओं कोइसके प्रति जागरूक कर सकेंगी। इससे गांव में भी महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति लोग जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि साइबरक्राइम हो या महिला विरुद्ध अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करती रही हैंऔर आगे भी जारी रहेंगे ताकि महिलाओं के साथ-साथ लोगों को भी अपराधों के विरुद्ध जानकारी मिले और ऐसे अपराधों पर अंकुशलगाया जा सके।

उनके साथ साइबर सेल इंचार्ज बसंत कुमार, बुजुर्ग महिला विरुद्ध अपराध सेल इंचार्ज सविता कुमारी सहित अन्य अधिकारीगण भीमौजूद रहे। वही मीटिंग में पहुंची नव निर्वाचित महिला सरपंचों का भी मानना है कि इस प्रकार की जानकारी उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव कीमहिलाओं को भी होनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे ताकि उन्हें महिला विरुद्ध अपराध और साइबर अपराध के बारे मेंजानकारी मिल सके। महिला सरपंचों ने कहा कि आज की मीटिंग से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और वह आगे अपने गांव मेंजाकर तमाम महिलाओं के साथ इन जानकारियों को साझा करेंगी।

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