एलजीबीटी सुमदाय को पीड़ा देने के लिए इतिहास को माफी मांगनी चाहिए; सुको ने 377 को माना गैर अपराधिक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर…
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