जो कोई भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे कठोर परिणाम का सामना करना होगा –अमित शाह
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,28 फरवरी। भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत 5 और वर्षों के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है।
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