“महिला का पुरुष के साथ रहना यौन संबंध बनाने की सहमति का आधार नहीं”:दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ रहने के सहमति का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है।
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