अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी पर सभी आपराधिक आरोप खारिज किए

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  • अमेरिकी जिला अदालत ने गौतम अडानी, सागर अडानी और पूर्व CEO विनीट जैन के खिलाफ आपराधिक आरोपों को ‘विद प्रेजुडिस’ खारिज किया।
  • मामला नवंबर 2024 में सामने आया था, जिसमें 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे।
  • अभियोजन पक्ष ने SEC के आरोपों के अलावा शेयर बाजार और वायर फ्रॉड की साजिश के आरोप लगाए थे।
  • कोर्ट ने पाया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा मुकदमा चलाना न तो न्यायिक हित में था, न ही पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे; भारतीय जांच पहले ही हो चुकी थी।
  • SEC के नागरिक मुकदमे का समाधान हो चुका है; गौतम अडानी बिना आरोप माने 6 मिलियन डॉलर की सिविल पेनल्टी देंगे।

समग्र समाचार सेवा |

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 11 अगस्त : अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और पूर्व CEO विनीट जैन के खिलाफ रिश्वत, धोखाधड़ी और साजिश के आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से ‘विद प्रेजुडिस’ खारिज कर दिया है।

यह मामला नवंबर 2024 से चल रहा था, जिसमें 250 मिलियन डॉलर की कथित रिश्वत देकर भारतीय अधिकारियों से बड़े सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने, साथ ही US बाजार में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाने के दौरान निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगे थे।
अडानी ग्रुप और सभी अभियुक्तों ने इन आरोपों को शुरू से ही निराधार बताया था। SEC के अलग सिविल मुकदमे में गौतम अडानी बिना किसी आरोप को माने 6 मिलियन डॉलर की सिविल पेनल्टी देने पर सहमत हुए।
न्याय विभाग ने कोर्ट में कहा कि आगे अभियोजन न तो न्यायिक हित में है, न ही पर्याप्त क्षेत्राधिकार या साक्ष्य हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया कि अडानी के अमेरिका में निवेश के वादे का निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

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