ट्रेन से सफर के दौरान मास्क नही लगाया तो देना पड़ सकता है 500 रुपये का जुर्माना, जानें ताजा गाइडलाइंस
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7अकटूबर। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है। कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे-धीरे जरूरी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा चुका है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच कई पाबंदियां अब भी लागू है। तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। कोरोना ने रेल सेवाओं को भी बाधित किया. हालांकि ट्रेन सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया जा चुका है।
रेलवे की तरफ से सफर और रेल परिसर में रहने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी है, जिसे एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार, ट्रेन में यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। रेलवे ने इस दिशा निर्देश को अगले साल 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।
Ministry of Railways has extended its #COVID19 guidelines for six months or till further instructions, "Not wearing masks on railway premises & in trains can attract a fine of up to Rs 500," the new order reads pic.twitter.com/uGQpT2SsXZ
— ANI (@ANI) October 7, 2021