समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,6 अक्टूबर।
कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से सिनेमाघर बंद हैं, जो 15 अक्टूबर से खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी थी और अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक एसओपी तैयारी की है, जिसके अनुसार सिनेमाघरों में काम किया जाएगा।
बता दे कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों की एसओपी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि सिनेमाघर खुलने के दौरान किन-किन नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है-
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सिनेमा हॉल की कुल क्षमता में केवल 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी, सिनेमा हॉल के अंदर फेस मास्क अनिवार्य होगा।
सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत हाल ही में जारी हुए लेटेस्ट अनलॉक दिशा-निर्देश में मिल गई थी। हालांकि, राज्य सरकार अपने हिसाब से तारीख तय कर सकती है, जिसमें कई राज्यों ने 30 अक्टूबर तक सिनेमाघर बंद रखने का फैसला किया है।
सिनेमाघरो को खोले के नियम?
ऑडिटोरियम का 50 फीसदी से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा यानी 50 फीसदी सीटों पर ही दर्शक बैठ सकेंगे। इसके अलावा सिनेमाघर में हैंड सेनिटाइटर और हाथ साफ करने किए लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
दर्शकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करने पर जोर दिया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी आवश्यक है।
पेमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
टिकट खरीद के लिए काउंटर खुले रहेंगे और भीड़ कम करने के लिए एडवांस बुकिंग करा सकेंगे।