फर्जी TRP केस में क्राइम इंटेलिजेंस ने रिपब्लिक चैनल के मालिक को दिखाया वांटेड

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समग्र समाचार सेवा
मुंबई,25अक्टूबर।
कथित फर्जी TRP केस में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) ने आज रिपब्लिक चैनल के मालिक और इसे चलाने वाले को वॉन्टेड दिखाया है। इस केस में फख्त मराठी चैनल और बॉक्स सिनेमा के मालिक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पांच चैनल सीधे तौर पर आरोपी हो गए हैं। कथित वॉन्टेड आरोपियों की सूची में पांचवां नाम रॉकी का लिखा हुआ है। रिमांड कॉपी में रिपब्लिक व अन्य चैनलों के नाम सामने आने के बाद अब इनके मालिकों और चलानेवालों को CIU कभी भी समन भेज सकती है। यह सारा घटनाक्रम तब सार्वजनिक हुआ जब CIU ने इस केस में 20 अक्टूबर को गिरफ्तार दो आरोपियों रामजी वर्मा और दिनेश विश्वकर्मा को नई रिमांड के लिए किला कोर्ट में शनिवार को पेश किया। उसी रिमांड अप्लीकेशन में CIU ने पांच आरोपियों को वॉन्टेड दिखाया है। इसमें पहले नंबर पर अभिषेक कोलवणे का नाम है, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रिपब्लिक, न्यूज नेशन और महामूवी चैनलों के मालिक/ चालक (यानी चलाने वाले) ऐसे शब्द लिखे गए हैं। हालांकि इनके मालिक कौन हैं, CIU ने यह सस्पेंस बरकरार रखा है।

उधर, निजी टेलीविजन चैनल रिपब्लिक टीवी के संपादकीय दल से शनिवार को एनएम जोशी मार्ग थाने में पुलिस ने पूछताछ की गई। पुलिस विभाग के खिलाफ मानहानि और लोगों को भड़काने के आरोप में मुंबई में रिपब्लकन टीवी चैनल के संपादकीय विभाग के कई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी (एफआईआर ) दर्ज की थी। रिपब्लिक टीवी के उप संपादक शवन सेन शनिवार सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी भी थे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने शवन और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी से आज अपराह्न पूछताछ की। एफआईआर में नामजद आरोपी रिपब्लिक टीवी चैनल के कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी, उप समाचार संपादक सागरिका मित्रा, एंकर / वरिष्ठ सहयोगी संपादक शिवानी गुप्ता, उप संपादक एडिटर शवन सेन, अन्य संपादकीय कर्मचारी और समाचार प्रभारी हैं। इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मुंबई पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि चैनल ने गुरुवार को चैनल ने मुंबई पुलिस और पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की छवि खराब करने वाला समाचार प्रसारित किया था।

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