उत्‍तर प्रदेश में किरायेदारी विनिमय अध्यादेश को कैबिनेट ने दी स्‍वीकृति, किराएदारी की शर्तें तय

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समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 9जनवरी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान मालिकों के लिए किरायेदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आवास विभाग ने उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है. इसे जल्द लागू किया जाएगा. इसके लागू होने से सालाना पांच से सात फीसदी ही किराया बढ़ाया जा सकेगा. नया कानून लागू होने के बाद बिना अनुबंध किरायेदार रखना प्रतिबंधित होगा. वहीं, मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे।

अनुबंध पत्र किराया प्राधिकरण में जमा करना होगा
सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए इस अध्यादेश को मंजूरी दी है. नया कानून लागू होने के बाद बिना अनुबंध किरायेदार रखना प्रतिबंधित होगा. वहीं, मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे. किरायेदार रखने से पहले मकान मालिक को इसकी सूचना किराया प्राधिकरण को देना होगा. साथ ही मकान मालिक को तीन माह के अंदर अनुबंध पत्र किराया प्राधिकरण में जमा करना होगा।

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