लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने का दिया निर्देश

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समग्र समाचार सेवा
रांची, 19फरवरी।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिली। लालू पिछले करीब 28 महीनों से जेल में बंद हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। आज उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को आज बेल मिल जाएगी और वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू की सजा अभी आधी पूरी नहीं हुई है, इसमें दो महीने का समय है. आधी सजा पूरी होने से पहले बेल नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में करीब 28 महीने से जेल में बंद हैं. कुछ दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका 19 फरवरी तक टाल दी थी। आज इस पर सुनवाई हुई. और आज भी लालू को जमानत नहीं पाई है. लालू और उनके समर्थकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है।

लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उच्‍च न्‍यायालय से जमानत मांगी थी। अदालत ने लालू यादव को दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

पटना में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्‍वी यादव ने कहा कि आज हाई कोर्ट से पिता को जमानत मिलने की पूरी उम्‍मीद थी। बेल मिलने से लालू परिवार को राहत मिलेगी। लालू की रिहाई की उम्‍मीद में राजद नेता-कार्यकर्ता और राजद प्रमुख के समर्थकों का जमावड़ा राबड़ी देवी के आवास के समीप लगा रहा।

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