पौड़ी जिलाधिकारी ने कोविड को लेकर जारी किए यह निर्देश

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समग्र समाचार सेवा
पौड़ी   3 मई ।कोविड-19 के संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन-सुरक्षा हित में पौड़ी जिलाधिकारी ने Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19
Regulatios, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के अंतर्गत
दिनांक 03 मई, 2021(सोमवार) से दिनांक 06.05.2021 (बृहस्पतिवार) प्रातः 6.00बजे तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार, नगर पालिका, श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा एवं नगर पंचायत, सतपुली, जौंक (स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला) क्षेत्रान्तर्गत में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान
निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोराना कप! अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े दुकानों,वाहनों को मध्याह्न 12.00 बजे तक
सशर्त छूट प्रदान रहेगी:-
फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी,मीट-मछली(वैद्य लाईसेंसधारी) अंडे की दूकानें, राशन की
दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 12.00 बजे तक
खुली रह सकेगी।
(2) पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पुरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट
होगी। सरकारी पहचान पत्र सहित यात्रा करना अनिवार्य होगा।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
(5)
शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाल/ सामुदायिक हॉल और विवाह
समारोह से संबंधित व्यक्तियों/व

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