समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13जून। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको किसी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए रूल को नोटिफाइ कर दिया है। इसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने व एक टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आपको किसी आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया नियम अधिसूचित कर दिया है। इसके अनुसार आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने और टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऐसे में आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए किसी आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।
खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग और उसके टेस्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरी डिटेल में रिकॉर्ड की जाएगी। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से संचालित है और इसके लिए किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आपको लाइसेंस से पहले अपनी बाइक या कार को टेस्ट के लिए नहीं ले जाना पड़ेगा। न ही परीक्षार्थी को छोटी-छोटी चूकों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी।
अधिकारी के अनुसार ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी जो अंतरिक्ष, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यह संबंधित मोटर वाहन लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।