जहांगीरपुरी में बुलडोजर से 2 सप्ताह तक राहत, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर कम से कम दो हफ्ते के लिए रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद यथास्थिति को बरकरार रखने को कहा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है।

एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी

एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने देशभर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ”अगले आदेश तक यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया जाए और तब तक बहस पूरी होगी।” सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि बुधवार को एनडीएमसी मेयर को सूचना दिए जाने के बाद भी ध्वस्तीकरण जारी रखने पर गंभीर संज्ञान लिया जाएगा।

दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें दी  

बुलडोजर से कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं के वकीलों दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि प्रभावितों में हिंदू भी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई पहले से चल रही थी और लोगों को बार-बार नोटिस दिया गया था।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.