समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 9 मई। मुंबई पुलिस राणा दंपति की जमानत के खिलाफ सोमवार को कोर्ट पहुंची। पुलिस ने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा है कि रवि-नवनीत राणा ने अपने बयानों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जाती है। पुलिस का कहना है कि दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।
रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस
मुंबई सत्र न्यायालय ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
दोनों 23 अप्रैल को हुए थे गिरफ्तार
महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वे यहां मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने दंपति को चार मई को जमानत दी थी। वे पांच मई को जेल से बाहर आए, जिसके बाद नवनीत राणा को यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके वकील ने बताया था कि राणा को उच्च रक्तचाप, शरीर में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत थी।
जमानत के बाद नवनीत राणा ने क्या कहा?
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा, “मैं उद्धव ठाकरे को एक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करने और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होने की चुनौती देती हूं। मैं उनके खिलाफ लडूंगी। मैं ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत करूंगी और चुनाव जीतूंगी तथा उन्हें (मुख्यमंत्री) लोगों की ताकत का पता चल जाएगा।” सांसद ने कहा, “मैंने क्या अपराध किया था कि मुझे 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ा? आप मुझे 14 साल के लिए जेल में डाल सकते हो लेकिन मैं भगवान राम और हनुमान का नाम लेना बंद नहीं करूंगी।