समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,14 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का चयन किया था, वे उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र होंगे। इस संदर्भ में दिनांक 29 दिसम्बर 2022 एवं 5 जनवरी 2023 के परिपत्र के जरिए फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले संयुक्त विकल्प का चयन वाले कर्मचारियों को दिनांक 3 मार्च 2023 तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
अब कर्मचारियों/नियोक्ताओं से जुड़े संगठनों की मांग पर, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख 3 मई 2023 तक बढ़ा दी है।