महिला जज को धमकी देने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, 18 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने के आदेश

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 मार्च। इस्लामाबाद की महिला जज को धमकी देने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इमरान खान को 18 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने साल 2022 को एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान इमरान खान ने एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल किया था।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति ‘‘पक्षपाती’’ रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

इमरान खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार के लिए भी उन्हें दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया था कि गिल को न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित किया गया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्यवाही शुरू करने के बाद खान पर पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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