सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर लगाई रोक

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले के एक मामले में दोषी करार देने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा भी शामिल है।

जस्टिस एमआर शाह और सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 के अनुसार, जिसे 2011 में संशोधित किया गया था, पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षण पास करने पर की जानी चाहिए।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.