सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते साल से जेल में थे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11अगस्त। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी है. मालूम हो कि बंबई हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ही नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है.
नवाब मलिक के खिलाफ क्या है मामला?
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि नवाब मलिक गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, ‘हम मामले में सख्ती से चिकित्सा आधार पर मलिक को जमानत देने का आदेश पारित कर रहे हैं.’ ED ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर संबद्ध मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था.
किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं NCP नेता
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. मलिक ने हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य गंभीर बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से भी पीड़ित हैं. उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की भी मांग की थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद चिकित्सा के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा.
नवाब मलिक के खिलाफ ED का मामला NIA द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है. दाऊद इब्राहिम एक वैश्विक आतंकी है और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है. ED ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर संबद्ध मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था.