नियमों से कोई समझौता नहीं, ओटीटी नियम 2023 का अनुपालन न करने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। एक प्रतिष्ठित समाचार प्रकाशन ने हाल ही में दावा किया है कि केंद्र सरकार ने ओटीटी पर दिखाई जाने वाली सामग्री में धूम्रपान की चेतावनी जोड़ने पर ओटीटी (ओवर-द-टॉप) स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ “असहज समझौता” किया है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि कुछ प्लेटफार्मों ने इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप कम दखल देने वाली चेतावनियों को चुना है। यह समाचार रिपोर्ट गलत सूचना वाली है और दावे झूठे, भ्रामक एवं गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता वाला मुद्दा मानते हुए, भारत सरकार ने सीओटीपी (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) फिल्म नियमों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लागू कर दिया है। 1 सितंबर 2023 से ओटीटी नियम 2023 लागू हैं। इन नियमों के तहत, अब नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, डिज़नी + हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एएलटीबालाजी, वूट आदि जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट, तम्बाकू स्वास्थ्य चेतावनी एक प्रमुख स्थैतिक संदेश के रूप में और नियमों में निर्धारित तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभावों पर ऑडियो-विज़ुअल अस्वीकरण को प्रदर्शित करना होगा।

सरकार के इस कदम की विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और विशेषज्ञों ने सराहना की है। ओटीटी को तंबाकू नियंत्रण नियमों के तहत लाकर भारत तंबाकू नियंत्रण उपायों में विश्व में अग्रणी बन गया है।

इसलिए, मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिकता वाले कर्तव्यों में से एक के रूप में बेहतर बनाने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती है। सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है क्योंकि यह 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो गये हैं। नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और ओटीटी नियम 2023 के किसी भी गैर-अनुपालन के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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