जम्मू कश्मीर का तहरीक- ए-हुर्रियत संगठन UAPA के तहत गैर कानूनी घोषित

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31दिसंबर। जम्मू कश्मीर की संस्था तहरीक- ए-हुर्रियत को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. इसे UAPA कानून के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस फैसले पर ट्वीट कर जानकारी दी है. भारत सरकार के मुताबिक पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी.

गृह मंत्री ने जानकारी दी कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर, केंद्रशासित प्रदेश को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल रहा है.

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