समग्र समाचार सेवा
ग्वालियर, 29मार्च। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान चुनाव प्रचार के लिए आने वाले विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के हैलीकॉप्टर को ग्वालियर शहर में अधिग्रहित स्थान पर उतारने के लिए चार दिन पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हैलीपेड के लिये अधिग्रहीत किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हैलीपेड पर हैलीकॉप्टर उतारने के लिए स्टार प्रचारक का नाम, आने का दिनांक, सभा स्थल एवं आने-जाने का समय सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम संलग्न कर अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में चार दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस थाना को भी देनी होगी। अधिग्रहित स्थल पर अस्थायी हैलीपेड का निर्माण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिये प्रत्याशी को 10 हजार रूपए शुल्क जमा करना होगा (प्रत्येक बार हैलीकॉप्टर उतारने की अनुमति पर) । यह खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल करना होगा। साथ ही स्थल पर आदर्श आचार संहिता का भी पालन सुनिश्चित करना होगा। यह अनुमति “पहले आओ-पहले पाओ” सिद्धांत के आधार पर सभा दिनांक से 48 घंटे पूर्व जारी की जायेगी।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-160 के तहत हैलीपेड स्थल अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने ग्वालियर शहर में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हैलीपेड के लिये अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भितरवार, डबरा, मोहना, बेहट व मुख्तियारपुरा में हैलीपेड बनवाए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर हैलीकॉप्टर उतरवाने की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।