मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, HC ने किया जमानत से इनकार, की कड़ी टिप्पणी

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21मई। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में निचली अदालत द्वारा खारिज जमानत याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी, दोनों ही केस में सिसोदिया को राहत देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी हैं, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं। कोर्ट ने इसे पद के दुरुपयोग का मामला भी बताया। हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अहम सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। वह दिल्ली सरकार में बेहद शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति थे।

ईडी के अनुसार इस मामले में अभी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। हाल ही में 3 मई को भी एक गिरफ्तारी की गई है। जांच जारी है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह संबंधित विभाग का प्रभारी भी था। पीठ ने कहा कि ऐसे में आरोपी को फिलहाल जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिमांड खत्म होने के बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

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