दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिहाड़ जेल में, जेल नियमों के उल्लंघन का आरोप

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13अगस्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां वह ‘शराब घोटाले’ के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए कुछ नियम-कानून होते हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक, केजरीवाल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र लिखने की कोशिश की थी, जिसे जेल प्राधिकारियों ने रोक दिया और इसे ‘विशेषाधिकारों का दुरुपयोग’ बताया।

अनुचित गतिविधियों से दूर रहने की सलाह
तिहाड़ जेल नंबर-2 के अधीक्षक ने दिल्ली कारागार नियम, 2018 के प्रावधानों का हवाला देते हुए केजरीवाल को सलाह दी कि वह ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, वरना उनके विशेषाधिकारों में कटौती की जा सकती है। जेल प्राधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल का पत्र उस श्रेणी में नहीं आता, जिसे जेल के बाहर भेजने की अनुमति हो।

विशेषाधिकारों का दुरुपयोग: जेल प्रशासन
जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल द्वारा लिखा गया पत्र मीडिया में लीक किया गया, जो दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। नियम 620 (7) के अनुसार, कोई भी पत्र अधीक्षक की अनुमति के बिना प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

उपराज्यपाल को लिखे पत्र में क्या था?
केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कैबिनेट मंत्री आतिशी द्वारा ‘स्वतंत्रता दिवस’ पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। इस मामले में सोमवार को गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। यह मामला उपराज्यपाल कार्यालय और आप सरकार के बीच एक नए टकराव का मुद्दा बन सकता है।

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