समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 सितंबर : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में दो महिला छात्रों के कथित पीछा करने और उत्पीड़न के मामले में तीन छात्रों को निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने तीनों छात्रों के परिसर में प्रवेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
यह कार्रवाई 23 सितंबर 2026 को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार, 28 सितंबर को तीन अलग-अलग नोटिस जारी किए गए। तीनों छात्र DU के Law Centre-II में LLB की पढ़ाई कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर संबंधित छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के Ordinance XV-B की धारा 3(e) के तहत तत्काल प्रभाव से उनके पाठ्यक्रम से निलंबित किया गया है।
नोटिस में यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद तीनों छात्रों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, घटना 23 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे हुई थी। एक महिला की शिकायत के आधार पर मुखर्जी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (पीछा करना/स्टॉकिंग), धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कृत्य) और धारा 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो में कथित तौर पर एक महिला ने बताया कि वह अपनी एक दोस्त के साथ विजय नगर से लौट रही थी, तभी एक SUV उनके पास आकर रुकी। महिला के अनुसार, वाहन में सवार लोगों ने कार की खिड़कियां नीचे कर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।
महिला ने आरोप लगाया कि जब दोनों ने इसका विरोध करते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, तो आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज और अभद्र टिप्पणियां कीं तथा उनका पीछा किया।
हालांकि, 28 सितंबर को जारी विश्वविद्यालय के नोटिस में तीनों छात्रों में से प्रत्येक की कथित भूमिका का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है। मामले की पुलिस जांच जारी है।