इस नामी बैंक का लाइसेंस RBI ने किया रद्द, अब पैसे वापस लेने के लिए खाताधारकों को करना होगा इस बात का इंतजार

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9 दिसंबर

RBI ने महाराष्‍ट्र के कराड में संकटग्रस्‍त ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त पूंजी न होने और बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्‍य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां (Restrictions) लगाई हुई थीं। आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी।

डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 (DICGC Act 1961) के तहत डिपॉजिटर्स को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक की रकम वापस मिल जाएगी। इसलिए 99 फीसदी डिपॉजिटर्स को बैंक में जमा अपनी पूरी पूंजी वापस मिल जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लाइसेंस को रद्द करने और लिक्विडेशन की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला 7 दिसंबर के कामकाज के बाद प्रभावी हो गया है। इसके प्रभावी होने के साथ बैंक अब बैंकिंग से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं कर सकता है।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.