SC सुप्रीम कोर्ट सख्त: बिल्डर्स पर CBI जाँच – समझौते से नहीं मिलेगा बचाव

बिल्डर्स पर CBI जाँच जारी रहेगी

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

 

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जब तक सभी फ्लैट खरीदारों को न्याय नहीं मिलता, बिल्डरों पर CBI जांच जारी रहेगी।
  • बिल्डर्स द्वारा कुछ खरीदारों से समझौता करने का प्रयास, CJI सूर्य कांत की बेंच ने रोका।
  • बैंकों की मिलीभगत पर भी CBI जांच, SBI, HDFC, ICICI के अधिकारियों के नाम चार्जशीट में।
  • CBI को रियल एस्टेट कंपनियों और बैंकों के मनी ट्रेल की जानकारी ED के साथ साझा करने का आदेश।
  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के DGP को CBI को 10 दिनों में अतिरिक्त स्टाफ देने का निर्देश दिया।

समग्र समाचार सेवा 

नई दिल्ली, 7 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने देश के बिल्डरों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि जब तक हर फ्लैट खरीदार को उसकी प्रॉपर्टी या रिफंड नहीं मिल जाता, CBI जांच बंद नहीं होगी। कोर्ट ने बिल्डर्स की उन कोशिशों पर रोक लगा दी जिसमें वे कुछ खरीदारों से समझौता करके जांच रुकवाना चाहते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी दो हफ्ते में भ्रष्टाचार निवारण मामलों के लिए CBI को मंजूरी देने का निर्देश दिया।
CBI ने बताया कि अब तक 50 FIR में से 18 की जांच पूरी, कई बड़े बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
कोर्ट ने CBI को रियल एस्टेट कंपनियों—ओजोन ग्रुप, विवांशा, रुद्रा बिल्डवेल, ओमैक्स ग्रुप आदि की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
CBI को अतिरिक्त स्टाफ के लिए राज्यों के DGP को 10 दिन में कर्मचारी भेजने का भी आदेश मिला है।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

Leave A Reply

Your email address will not be published.