SC का ऐतिहासिक फैसला: राज्यपाल बिल रोक नहीं सकते पर समयसीमा नहीं
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों में से 13 का जवाब दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की कोई समय सीमा (Timeline) तय नहीं की…