सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल (Taj Mahal) की परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण…
Read More...
Read More...