कैबिनेट ने पास किया तीन तलाक अध्यादेश; 6 महीने में संसद से पास कराना होगा
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तीन तलाक देना अब अपराध है। बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया…
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