मद्रास हाईकोर्ट : करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए नौकरी देने का सीएम विजय का आदेश रद्द
मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए नौकरी देने का सीएम विजय का आदेश रद्द किया
आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया
कोर्ट ने कार्यपालिका को संविधान की सीमाओं में रहने की सलाह दी
राज्य सरकार को कौशल…
Read More...
Read More...