पैन धारकों को बड़ी राहत! इन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16 मई। पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है। हालांकि, दोनों दस्तावेजों को जोड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार…
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