समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12 जुलाई :EPFO ने जारी की एमनेस्टी स्कीम 2026, पीएफ ट्रस्ट के लिए 6 महीने का सुनहरा मौका
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत, ने एमनेस्टी स्कीम 2026 की शुरुआत की है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए एक बार का अवसर है जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त, लेकिन सरकार से विधिवत छूट (exemption) प्राप्त किए बिना पीएफ ट्रस्ट चला रहे हैं। यह स्कीम 29 जून 2026 से लागू है और 6 महीने तक खुली रहेगी।
योजना की मुख्य बातें
पीएफ ट्रस्ट के नियमितीकरण का अवसर:
इस योजना का लाभ वे प्रतिष्ठान उठा सकते हैं, जिन्होंने पीएफ ट्रस्ट तो स्थापित किया है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार से औपचारिक छूट अधिसूचना प्राप्त नहीं की।
2 श्रेणियाँ:
कैटेगरी-1: ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने अब अनएक्जेम्प्टेड प्रतिष्ठान की तरह अनुपालन शुरू कर दिया है या आगे ऐसा करना चाहते हैं।
कैटेगरी-2: वे प्रतिष्ठान जो छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की तरह ही आगे भी संचालित रहना चाहते हैं।
प्रमुख लाभ:
ट्रस्ट को आरंभ से वैधता मिलेगी और छूट की मान्यता भी दी जाएगी।
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कार्पस साइज की शर्तें हटा दी गई हैं।
लंबित कानूनी कार्रवाई, बकाया मूल्यांकन, जुर्माना और ब्याज केस निरस्त किए जाएंगे, बशर्ते सदस्यों को निर्धारित दर या उससे अधिक पर ब्याज/योगदान मिला हो।
पूर्व में पारित आदेश शून्य माने जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया और अनिवार्यताएँ
प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा, जिसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या rc.exemption@epfindia.gov.in ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
वित्तीय खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट अनिवार्य है। EPF अधिकारियों द्वारा मांगी गई स्पेशल/कम्प्लायंस ऑडिट 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
मार्गदर्शन और सहयोग
विस्तृत प्रक्रिया व दिशानिर्देश के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या गजट अधिसूचना (GSR 525(E) दिनांक 29.06.2026) देखी जा सकती है।
क्षेत्रीय EPFO कार्यालय मार्गदर्शन व आवेदन स्वीकार करेगा।