- आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कैंप अदालत का शुभारंभ।
- गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई अब स्थानीय स्तर पर, बार-बार जम्मू शहर नहीं जाना पड़ेगा।
- हाई कोर्ट के आदेश पर यह व्यवस्था शुरुआती रूप से तीन माह के लिए लागू, पखवाड़े में एक बार अदालत बैठेगी।
- सभी नए और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई, केस का डिजिटाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार होगा।
- आरएसपुरा बार एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत किया—लोगों को न्याय सुलभ, समय और धन की बचत।
समग्र समाचार सेवा
जम्मू, 5 अगस्त :जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश पर आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कैंप अदालत की शुरुआत हो गई है।
इससे आरएसपुरा क्षेत्र के लोगों को गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अब बार-बार जम्मू नहीं जाना पड़ेगा।
अदालत पखवाड़े में एक बार बैठेगी और शुरुआती चरण में नए व अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।
हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को तीन माह के लिए लागू किया है और सभी प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सभी केस की डिजिटाइजेशन व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होगी।
आरएसपुरा बार एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिससे आम जनता को न्याय सुलभ और सुगम होगा।