कैलिफोर्निया में अब नहीं होंगे बाल विवाह , गवर्नर गैविन न्यूसम ने खत्म की प्रथा
अमेरिका के 32 राज्यों में अब भी कानूनी
समग्र समाचार सेवा
कैलिफोर्निया, 2 अक्टूबर : कैलिफोर्निया में बुधवार (30 सितंबर) को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गवर्नर गैविन न्यूसम ने इस संबंध में एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका के 32 राज्यों में बाल विवाह अभी भी कुछ परिस्थितियों में कानूनी है।
नया कानून 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। इसके तहत कैलिफोर्निया में विवाह या घरेलू साझेदारी (Domestic Partnership) में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
पहले माता-पिता की सहमति और न्यायाधीश की मंजूरी थी जरूरी
नए कानून से पहले कैलिफोर्निया में विवाह के लिए कोई स्पष्ट न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। नाबालिग विवाह कर सकते थे, बशर्ते उनके माता-पिता की सहमति और न्यायाधीश की मंजूरी प्राप्त हो।
गवर्नर गैविन न्यूसम ने कानून पर हस्ताक्षर करते हुए इसे युवाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से लंबित कदम बताया।
उन्होंने कहा कि यह कानून युवा कैलिफोर्नियावासियों और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए जरूरी था।
कोर्टनी स्टोडन के साथ कानून पर हस्ताक्षर
न्यूसम ने यह विधेयक मॉडल कोर्टनी स्टोडन की मौजूदगी में कानून बनाया। स्टोडन ने 16 वर्ष की उम्र में अभिनेता डग हचिसन से विवाह किया था, जो उनसे तीन दशक से अधिक बड़े थे।
कैलिफोर्निया में कानून बनने के बाद स्टोडन ने अमेरिका के अन्य राज्यों में भी बाल विवाह समाप्त करने के लिए अपना अभियान जारी रखने की बात कही।
उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया की जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक सभी 50 राज्यों में बच्चों को विवाह से सुरक्षा नहीं मिल जाती।
स्टोडन बाल विवाह समाप्त करने की प्रमुख आवाजों में रही हैं। उन्होंने बाल विवाह से बचे लोगों के संदर्भ में कहा कि उन्हें कभी भी इस तरह का बोझ उठाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी।
कैलिफोर्निया का नया कानून 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और इसके बाद राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विवाह या घरेलू साझेदारी में प्रवेश पर रोक होगी।