अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने पिता मुख्तार अंसारी की याद में आयोजित ‘फातिहा’ समारोह में भाग लेने की दी अनुमति

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 अप्रैल को होने वाले ‘फातिहा’ समारोह में भाग लेने की अनुमति दी है. मुख्तार अंसारी की हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उनके गृहनगर गाजीपुर ले जाया जाए. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल तक कासगंज जेल वापस लाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी आज शाम 5 बजे से पहले अपनी यात्रा शुरू करें.

परिवार से मिलने की भी अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 11 और 12 अप्रैल को अपने परिवार से मिलने की भी अनुमति दी और पुलिस अधिकारियों को विजिटर्स की तलाशी लेने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई हथियार नहीं ले जाया जाए और अब्बास अंसारी को निर्देश दिया कि वह किसी भी मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा था जवाब
एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद अब्बास अंसारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. बीती पांच अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था.

दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. मुख्तार अंसारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था. हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई. अब्बास अंसारी को अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमित नहीं मिली थी.

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