4 लाख से कम इनकम वालों के लिए भी जरूरी है ITR फाइल करना

जानें ये 6 सख्त नियम

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली | 28 जुलाई :
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 नजदीक है। आयकर विभाग के अनुसार, इस बार 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स पहले ही ITR भर चुके हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ITR फाइल करना केवल उन्हीं के लिए जरूरी है जिनकी सालाना इनकम नई टैक्स व्यवस्था में 4 लाख या पुरानी में 2.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन कई ऐसे नियम हैं जिनके तहत कम इनकम वालों को भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।

ये हैं ITR फाइलिंग के 6 सख्त नियम:

  1. 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल: अगर आपके घर या दुकान का सालभर का बिजली बिल 1 लाख या उससे अधिक है, ITR फाइल करना जरूरी है—even if your income is zero.
  2. चालू खाते में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट: बिजनेस अकाउंट में साल में 50 लाख या उससे अधिक जमा किए हैं तो भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।
  3. 2 लाख से ज्यादा विदेश यात्रा: अपने या किसी और के विदेश दौरे पर 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च किया है तो ITR जरूरी है।
  4. बचत खाते में 1 लाख या अधिक TDS/TCS: अलग-अलग बैंक खातों या एफडी आदि पर सालभर में कुल 25,000 (सीनियर सिटिजंस के लिए 50,000) या उससे अधिक TDS/TCS कटा है तो ITR फाइल करें।
  5. बचत खाते में 50 लाख से ज्यादा जमा: अगर आपके एक या ज्यादा सेविंग अकाउंट में कुल 50 लाख या उससे अधिक जमा हुआ तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
  6. विदेशी संपत्ति या आय: देश के बाहर आपके नाम कोई संपत्ति या विदेश से आय है तो भी ITR फाइल करना जरूरी है।

इन सभी स्थितियों में—even if आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से कम है—ITR फाइल करना जरूरी है, वरना पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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