उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला आपसी सहमति से तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को आपसी सहमति से तलाक मंजूर कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया
- 27 साल पुराने रिश्ते का औपचारिक अंत
- सभी विवाद सुलझाकर दोनों ने ‘freedom embraced’ किया
- लंबी कानूनी लड़ाई का शांतिपूर्ण समाधान
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली 1 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को आपसी सहमति से तलाक मंजूर कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराध्य की खंडपीठ ने यह आदेश दिया, जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए हैं। सिब्बल ने बताया कि दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की गुहार लगाई थी। अदालत ने तलाक की मंजूरी देते हुए कहा—”यह अच्छा है। हम इसे इन्हीं शर्तों के आधार पर निस्तारित करते हैं।” उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला ने 1994 में विवाह किया था, लेकिन 2009 से वे अलग रह रहे थे। उमर ने 2011 में सार्वजनिक रूप से अलगाव की घोषणा की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में उमर की तलाक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ‘क्रूरता एवं परित्याग’ के आधार पर तलाक मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में दोनों को विवाद सुलझाने का प्रयास करने का निर्देश दिया था। अब दोनों ने सभी लंबित विवादों का मैत्रीपूर्ण समाधान कर लिया। दोनों के दो बेटे—जाहिर और जमीर हैं।