- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता सीमित करने और ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक के लिए दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए।
- टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आकर जन्मे बच्चों को अब अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।
- आतंकवाद से जुड़े माता-पिता के बच्चों को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी।
- आदेश का मकसद बर्थ टूरिज्म पर रोक और नागरिकता के दुरुपयोग को रोकना है।
- नई व्यवस्था से अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव।
समग्र समाचार सेवा
वाशिंगटन, 7 अगस्त :अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने देश में जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) के नियमों को सख्त करते हुए दो नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।
अब टूरिस्ट वीजा पर सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने वाली महिलाओं के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी।
इसके अलावा, आतंकवाद से जुड़े माता-पिता के बच्चों को भी अब अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों का उद्देश्य बर्थ टूरिज्म को रोकना और नागरिकता के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है।
इस बदलाव से अमेरिकी इमिग्रेशन नीति में बड़ी सख्ती आई है और भविष्य में विदेशियों के लिए नागरिकता पाना और मुश्किल हो जाएगा।