समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 18 अगस्त :कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टीएमसी के ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) पद पर बने रहने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब स्पीकर रथींद्र बोस के फैसले को लेकर टीएमसी नेता सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की बेंच ने निर्देश दिया कि सिंगल बेंच आगामी दो महीनों में इस विवाद पर अंतिम निर्णय ले। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 18 जून को स्पीकर द्वारा ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था।
सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने अपनी नियुक्ति न होने और ऋतब्रत बनर्जी के LoP बनने को चुनौती दी थी। अब अदालत के आदेश के मुताबिक, सिंगल बेंच इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी और फैसला देगी। फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता पद पर बने रहेंगे।
यह फैसला बंगाल विधानसभा की राजनीति और टीएमसी के आंतरिक समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।