समग्र समाचार सेवा
कोच्चि, 28अक्टूबर।
केरल हाई कोर्ट ने सोने की तस्करी से जुड़े मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी एम. शिवशंकर की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क विभाग मामले की जांच कर रहा है।
#UPDATE: M Sivasankar, former principal secretary of Kerala CMO, taken into custody by Enforcement Directorate in #GoldSmugglingCase. Thiruvananthapuram
He was taken into custody from Ayurveda Hospital, Thiruvananthapuram where he was admitted. #Kerala https://t.co/xemGx4bnWw
— ANI (@ANI) October 28, 2020
अदालत ने दो अलग-अलग अंतरिम याचिकाओं पर फैसला सुनाया. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर तक शिवशंकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अधिकारी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ईडी ने शिवशंकर को लिया हिरासत में
एजेंसी ने कहा कि सोना तस्करी मामले में शिवशंकर की भूमिका की जांच अभी की जा रही है और अंतरिम जमानत देने से इसका जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शिवशंकर ने कहा था कि उन्होंने अभी तक सभी निर्देशों का पालन किया है और उनके भागने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने शिवशंकर को हिरासत में ले लिया है, बता दें कि सीमा शुल्क विभाग ने गत पांच जुलाई को 15 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था।