दिल्ली उच्च न्यायालय :’Cockroach Janta Party’ के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ PIL की त्वरित सुनवाई से किया इनकार

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,5 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 जून 2026 को ‘Cockroach Janta Party’ के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह प्रदर्शन 6 जून को जन्तर मंतर पर आयोजित होने वाला था। याचिका, जो ‘Save India Foundation’ द्वारा दायर की गई थी, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए रोकथाम और नियामक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करती थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘Cockroach Janta Party’ ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यापक अभियान चलाकर बड़ी संख्या में युवाओं को प्रदर्शन के लिए जुटाया है। इस अभियान में आग लगाने वाले संदेश, कानून प्रवर्तन के खिलाफ विरोध, और सार्वजनिक अवसंरचना के व्यवधान की अपील जैसी सामग्री शामिल है। इससे सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक सुविधा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने 4 जून को पुलिस आयुक्त को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उपायों की मांग करते हुए एक पत्र दिया था, लेकिन कोई पर्याप्त कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं मिली।

‘Cockroach Janata Party’ एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान के जवाब में उभरा था। CJI ने बेरोजगार युवाओं को ‘कैसरियों’ से तुलना की थी, जिसे बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य नकली डिग्रीधारकों से था। इस आंदोलन ने सामाजिक मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बाद में इसके कई खाते सस्पेंड कर दिए गए।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की छुट्टी पीठ ने याचिका को तात्कालिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।

यह निर्णय दिल्ली की सुरक्षा और सामूहिक प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने का एक उदाहरण माना जा रहा है।

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