तेलंगाना : बंडी संजय कुमार के बेटे बगीरथ को POCSO में जमानत
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंडी संजय कुमार के बेटे बगीरथ को POCSO मामले में जमानत दी।
- तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंडी संजय कुमार के बेटे बगीरथ को POCSO मामले में जमानत दी।
- आरोपी को गवाहों, पीड़िता और शिकायतकर्ता से किसी भी तरह के संपर्क की अनुमति नहीं।
- सोशल मीडिया या मीडिया में मामले पर बयान देने पर भी पूर्ण रोक।
- सुनवाई के दौरान आरोपी के वकीलों ने उम्र विवाद और आपसी सहमति का तर्क दिया।
समग्र समाचार सेवा
हैदराबाद, 10 जुलाई : तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई बगीरथ को POCSO (बाल यौन शोषण से संरक्षण) एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत दे दी। जस्टिस के. सुजना की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी पिछले 55 दिनों से हिरासत में है और पुलिस जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपित गवाहों या पीड़िता से किसी भी प्रकार का संपर्क या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाते हुए निर्देश दिया कि आरोपी न तो पीड़िता, शिकायतकर्ता या किसी भी गवाह से किसी भी माध्यम से संपर्क करेगा, न ही उनके निवास, स्कूल या कार्यस्थल के पास जाएगा। साथ ही, आरोपी को मामले से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी, इंटरव्यू, मीडिया ब्रीफिंग या सोशल मीडिया पोस्ट करने पर भी रोक लगा दी गई है।
यह मामला 8 मई को दर्ज किया गया था, जब एक नाबालिग लड़की की मां ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। बगीरथ की गिरफ्तारी मई के मध्य में हुई, जिसके बाद उन्हें चेरलापल्ली सेंट्रल जेल भेजा गया। गिरफ्तारी से पहले बगीरथ ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
बाद में, बगीरथ को अपनी BBA की सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टी. निरंजन रेड्डी और सी. शरण रेड्डी ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से पब्लिक प्रॉसीक्यूटर पल्ले नागेश्वर राव और शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पप्पू नागेश्वर राव वि. मैथिली अदालत में उपस्थित रहे।