- कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया।
- अदालत ने कहा—भारत में भी बेहतरीन नेत्र चिकित्सा उपलब्ध, विदेश जाने की आवश्यकता नहीं।
- अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान धमकीपूर्ण बयान को लेकर मामला दर्ज है।
- अदालत ने अक्टूबर 6 तक गिरफ्तारी से राहत बढ़ाई, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक बरकरार रखी।
- बीजेपी और टीएमसी के विरोधी धड़े ने आरोप लगाया—बनर्जी देश छोड़ सकते हैं; टीएमसी ने इसे ‘राजनीतिकरण’ कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका एक सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया।
समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 5 अगस्त :कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में भी उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा सुविधाएं हैं, ऐसे में बनर्जी को विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है।
अभिषेक बनर्जी पर 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित धमकीपूर्ण बयान देने का मामला दर्ज है।
अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से 6 अक्टूबर तक अंतरिम राहत दी है, लेकिन स्पष्ट किया कि जांच के दौरान बिना अनुमति विदेश यात्रा मना है।
बीजेपी नेता और टीएमसी के विरोधी गुट ने आशंका जताई कि बनर्जी विदेश जाकर कानून से बच सकते हैं, वहीं टीएमसी ने इसे पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बताया।
बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को एक सप्ताह में सुनवाई का निर्देश दिया।।