रेलवे मुआवजा केस: “अमृतसर ट्रिप खराब, रेलवे पर 2 लाख का जुर्माना”

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  • दिल्ली के यात्री की अमृतसर ट्रिप के बीच ट्रेन ब्यास स्टेशन पर 4 घंटे रुकी, फिर वापस दिल्ली लौटा दी गई।
  • लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को कोई सुविधा (खाना-पानी) नहीं मिली, यात्रियों को खुद ऑटो लेकर अमृतसर जाना पड़ा।
  • उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
  • आयोग ने कहा—रेलवे ने समय पर सूचना नहीं दी, जिससे सेवा में कमी और यात्रियों को नुकसान हुआ।
  • यात्री रेलवे से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए RailMadad ऐप या उपभोक्ता फोरम का सहारा ले सकते हैं।

समग्र समाचार सेवा | नई दिल्ली, 6 अगस्त :दिल्ली के एक परिवार ने अमृतसर जाने के लिए स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट बुक किया, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ट्रेन ब्यास स्टेशन पर 4 घंटे तक रुकी रही।

रेलवे ने यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी और ट्रेन को वापस दिल्ली लौटा दिया गया। यात्रियों को मजबूरी में ऑटो करके अमृतसर पहुँचना पड़ा, जिसका खर्च भी खुद ही उठाना पड़ा।
यात्री ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने रेलवे को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
आयोग ने माना—यात्रियों को समय पर सूचना और सुविधा न देना रेलवे की सेवा में कमी है।
अगर ट्रेन यात्रा के दौरान कोई दिक्कत हो, तो यात्री RailMadad ऐप या उपभोक्ता अदालत का सहारा लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

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