शादी करने पर सरकार देगी 5 लाख रुपये तक की मदद,आइए जानें कैसे

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
  • डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये की सहायता देती है
  • राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा सहित राज्यों में अपनी-अपनी योजनाएं
  • पात्रता: पति या पत्नी में से एक दलित (SC), दूसरा गैर-SC; दोनों का पहला विवाह और कानूनी पंजीकरण जरूरी
  • आवेदन के लिए विवाह प्रमाण पत्र, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक खाता, साझा फोटो आदि जरूरी
  • कुछ राज्यों में महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, और आय सीमा की शर्तें लागू
  • आवेदन के लिए राज्य के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या नजदीकी SDM/जिला कल्याण अधिकारी के पास ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

समग्र समाचार सेवा

दिल्ली  9 अगस्त :देश में सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 50,000 से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती हैं। डॉ. अंबेडकर योजना और विभिन्न राज्यों की योजनाओं के तहत पात्र दंपतियों को सीधे बैंक खाते में राशि दी जाती है।

डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये की सहायता देती है

राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा सहित राज्यों में अपनी-अपनी योजनाएं

पात्रता: पति या पत्नी में से एक दलित (SC), दूसरा गैर-SC; दोनों का पहला विवाह और कानूनी पंजीकरण जरूरी

आवेदन के लिए विवाह प्रमाण पत्र, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक खाता, साझा फोटो आदि जरूरी l

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

Leave A Reply

Your email address will not be published.