बिहार :पंचायत क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स सहित कई सेवाओं पर नई कर-दर

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  • बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर-दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी, जिससे गांवों में ₹50 से ₹5000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा।
  • घर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सिनेमा हॉल और जलापूर्ति सहित विभिन्न सेवाओं पर नई कर-दरें निर्धारित की गईं।
  • पंचायत और जिला परिषदों का परिसीमन कानूनी रूप से किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्य आसान होंगे।
  • बाइक और तिपहिया वाहनों के रोड टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।

समग्र समाचार सेवा
पटना, 16 जुलाई :
बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर-दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी, जिससे गांवों में भी ₹50 से ₹5000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा।
अर्द्ध पक्का मकान ₹50, पक्का मकान ₹100, पीएम आवास योजना के मकान ₹25, सफाई शुल्क ₹30, पेट्रोल पंप ₹5000, गैस एजेंसी ₹5000, ईंट चिमनी ₹5000, सिनेमा हॉल ₹5000, जलापूर्ति शुल्क ₹30 निर्धारित।
अब वार्ड, पंचायत और जिला परिषदें कानूनी रूप से परिसीमन की जाएंगी, जिससे कर वसूली और प्रशासनिक कार्य आसान होंगे।
बाइक, तिपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाया गया; अब एक लाख से अधिक क्षमता के वाहनों पर पांच, 15 और 30 वर्षों के लिए क्रमशः ₹6000, ₹6700 व ₹10000 रोड टैक्स लिया जाएगा।
इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व बढ़ेगा और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

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